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यूट्यूबर अनुराग डोभाल की जमानत याचिका खारिज,दो अन्य आरोपियों को मिली जमानत

मारपीट, अपहरण और जान से मारने की धमकी के मामले में मुख्य आरोपी की भूमिका बताई गई; दो अन्य आरोपियों को मिली जमानत

देहरादून। उत्तराखंड के चर्चित यूट्यूबर अनुराग डोभाल को देहरादून की अदालत से राहत नहीं मिल सकी। सत्र न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल की अदालत ने मारपीट, अपहरण और जान से मारने की धमकी से जुड़े मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। वहीं, मामले में आरोपी अभय चौधरी और कुर्बान उर्फ गुरु भाई को 50-50 हजार रुपये के जमानती पेश करने की शर्त पर जमानत दे दी गई।

अदालत ने मामले में अनुराग डोभाल की भूमिका को प्रमुख मानते हुए उन्हें जमानत देने के लिए पर्याप्त आधार नहीं पाया। इस फैसले के बाद अनुराग को फिलहाल अदालत से राहत नहीं मिल पाई है।

पत्नी के भाई से विवाद का मामला

मामले के अनुसार, छह अक्टूबर की शाम अनुराग डोभाल अपने आठ से दस साथियों के साथ अपनी पत्नी के भाई राज सिंह चौहान से मिलने पहुंचे थे। रात करीब आठ बजे येलो हिल्स कैफे के पास दोनों पक्षों के बीच मुलाकात हुई। राज सिंह चौहान की शिकायत के मुताबिक, इस दौरान विवाद बढ़ गया और अनुराग ने कथित तौर पर दो हत्याएं करने की बात कही।

शिकायत में आरोप लगाया गया कि राज सिंह चौहान का गला दबाने और उनका मोबाइल छीनने का प्रयास किया गया। इसके अलावा, उन पर लोहे की वस्तु से वार किए जाने का भी आरोप है। घटना के बाद मामला कानूनी कार्रवाई तक पहुंचा।

इसी प्रकरण में अनुराग डोभाल सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने अनुराग की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी, जबकि दो अन्य आरोपियों को जमानत दे दी।

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