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हाईस्कूल का प्रमाणपत्र फर्जी मिलने पर ग्राम प्रधान अयोग्य घोषित,एसडीएम कोर्ट का फैसला

शिक्षा बोर्डों की जांच में प्रमाणपत्र से जुड़े दस्तावेज सही नहीं पाए गए
पथरी। हरिद्वार जिले की ग्राम पंचायत कासमपुर की निर्वाचित ग्राम प्रधान को शैक्षिक प्रमाणपत्रों की जांच में अनियमितता पाए जाने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया है। मामले की सुनवाई के बाद एसडीएम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। जांच में चुनाव के दौरान प्रस्तुत कक्षा दस का प्रमाणपत्र सही नहीं पाया गया और उसके समर्थन में भी पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले।जानकारी के अनुसार, जिला पंचायत राज अधिकारी की ओर से भेजे गए पत्र के आधार पर ग्राम प्रधान के शैक्षिक प्रमाणपत्र की जांच कराई गई थी। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर ने जांच के दौरान स्पष्ट किया कि प्रमाणपत्र पर दर्ज हाईस्कूल अनुक्रमांक संख्या परिषद के अभिलेखों में पंजीकृत नहीं है।
जांच में प्रमाणपत्र पर उल्लिखित काउंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया (सीओबीएसई) का नाम भी मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सूची में नहीं मिला। इसके अलावा, संबंधित संस्था को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद से समकक्षता प्राप्त होने की पुष्टि भी नहीं हुई।

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