बंगाल चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल,क्या दोबारा चुनाव का आदेश दे सकते हैं?
Kashif Sultan
(काशिफ सुल्तान)पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट (SIR) विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद गंभीर और बड़ा सवाल उठाया है। कोर्ट ने पूछा है कि अगर काटे गए वोटरों की संख्या जीत के अंतर से ज्यादा हो, तो क्या न्यायपालिका दोबारा चुनाव कराने का आदेश दे सकती है?TMC की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि बंगाल की 31 विधानसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों की जीत का अंतर बहुत छोटा था, जबकि वहां से हजारों नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। एक सीट का उदाहरण देते हुए बताया गया कि वहां जीत का अंतर सिर्फ 401 वोट था, लेकिन 8,785 वोटर हटा दिए गए थे।इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पूछा कि क्या हारे हुए उम्मीदवारों ने चुनाव याचिका दायर की है? कोर्ट ने साफ किया कि अगर इतने बड़े पैमाने पर असली वोटरों के नाम बिना वजह काटे गए हैं, तो यह चुनाव नतीजों को सीधे प्रभावित करने वाला मामला है। कोर्ट अब इस पूरे विवाद की गहराई से जांच कर रहा है।